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गाजियाबाद में 13 दिसंबर को लोक अदालत:सिविल, बैंक, बिजली और ट्रैफिक सहित अन्य मामलों का होगा निस्तारण

गाजियाबाद में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला जज विनोद सिंह रावत ने इसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अदालत प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियाँ की हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल विवाद, बिजली बिल संबंधी मामले, बैंक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान और कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। अदालत प्रशासन ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके आपसी सहमति से निस्तारण की उम्मीद है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराना है। एक ही दिन में बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई होने से लंबित प्रकरणों का जल्द समाधान होता है और अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है। जिला अदालत प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। जिन लोगों के मामले लंबे समय से लंबित हैं, वे 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुँचकर अपने प्रकरणों का निवारण करवा सकते हैं। प्रशासन ने बताया कि लोक अदालत में न्यायाधीश, अधिवक्ता और मध्यस्थ मिलकर तेजी से निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, ताकि दोनों पक्षों को संतोषजनक समाधान मिल सके। इस विशेष आयोजन के लिए अदालत परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तारीख पर पहुँचकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएँ।


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