गाजियाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-4 (GRAP-4) के निर्देशों को लागू कर दिया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी रविंद्र मांडल के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने स्कूलों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 14 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएंगी। वहीं कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, जिसमें जहां संभव हो ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी बोर्ड के लिए जारी किए गए निर्देश यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड सहित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। जिला प्रशासन ने सभी प्रधानाचार्यों और कोचिंग संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। 13 दिसंबर से लागू हुआ GRAP-4 दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 13 दिसंबर से GRAP का स्टेज-IV तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। गाजियाबाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि गाजियाबाद में भी GRAP-4 प्रभावी कर दिया गया है। इसके तहत सभी संबंधित विभागों को सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। GRAP-4 के अंतर्गत पहले से लागू स्टेज-I, II और III के सभी प्रावधानों के साथ अतिरिक्त कड़े प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण कर आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करना है। इसमें सभी निर्माण कार्यों पर रोक, निर्माण यूनिटों पर रोक रहेगी। डीजल के बीएस 4 और पेट्रोल के बीएस 3 वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। गाजियाबाद में 7 प्लांट सील GRAP का स्टेज-4 लागू कर दिया गया है। इसके बाद गाजियाबाद में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नियमों के मुताबिक GRAP-III और IV के दौरान आरएमसी और हॉट मिक्स प्लांट बंद रखने के आदेश हैं। इन्हीं आदेशों के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जांच की। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर सात आरएमसी प्लांट सील कर दिए गए। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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