गाजीपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक मामले में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। थाना शादियाबाद में वर्ष 2008 में दर्ज जमीन बंटवारे के हिंसक विवाद में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह फैसला मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। न्यायालय ने विन्ध्याचल सिंह, शीला देवी, वंदना सिंह और बृजेश सिंह उर्फ पिक्की को दोषी पाया। इन पर दंगा, जान से मारने की धमकी, गंभीर चोट और गैर इरादतन हत्या से जुड़े आरोप थे। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए दंगा और मारपीट के मामलों में 2 से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया। वहीं, धारा 304/149 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही सभी पर कुल 56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला आपसी बंटवारे को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था। यह विवाद हिंसक हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस फैसले को अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और अभियोजन की संयुक्त रणनीति यह संदेश देती है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए व्यवस्था सक्रिय है।
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