DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

गांजा बरामदगी के 22 साल पुराने मामले में सजा:महराजगंज में दोषी को दो माह की सजा, 5000 रुपए जुर्माना

महराजगंज। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-एक ने 22 साल पुराने गांजा बरामदगी मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी अजय सिंह को दोषी मानते हुए दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2003 का है। निचलौल पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान अजय सिंह, निवासी नसीरपुर, थाना जैतपुर, जनपद अंबेडकर नगर को साढ़े तीन किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। गिरफ्तारी के बाद मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसके आधार पर अदालत में सुनवाई प्रारंभ हुई। करीब 22 वर्षों की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन पक्ष के तर्कों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को अपराध सिद्ध पाया।


https://ift.tt/LspTiF1

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *