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गांजा तस्करी में सुधीर पासी को सजा:गाजीपुर कोर्ट ने 3 साल कैद, 20 हजार जुर्माना लगाया

गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी सुधीर पासी उर्फ धुव को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 9 अप्रैल 2021 का है। उस दिन उपनिरीक्षक फूलचन्द पांडेय थाना कासिमाबाद मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान आरोपी सुधीर पासी के पास से दो किलोग्राम अवैध गांजा, दो चोरी के मोबाइल फोन और दो हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता रत्नाकर दुबे और दिनेश सिंह ने बताया कि आरोपी सुधीर पासी टॉप-10 हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ कुल 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।


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