हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गिरधरपुर में 26 नवंबर 2019 को गन्ना सेंटर पर हुए विवाद में भाजपा नेता अरुण कुमार के भाई संजय उर्फ संजू की हत्या का मामला न्यायालय में पहुंचा। घटना उस समय हुई जब अरुण कुमार के पुत्र लोकेंद्र गन्ना तुलवाने सेंटर पहुंचे और आनंद ने तौलने से मना कर दिया। विवाद बढ़ा और संजय सहित अन्य मौके पर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार आनंद, छतरपाल, मनीष और ईश्वर ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच शिवकुमार ने संजू को गोली मारने के लिए उकसाया। करीब 11 बजे आनंद और छतरपाल ने तमंचों से फायर कर संजू को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल संजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में लोकेंद्र, मोनेंद्र और विजय उर्फ आशू भी घायल हुए। कोर्ट ने सुनाई सजा गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेश चंद्रा की अदालत ने आनंद, छतरपाल और मनीष को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर कुल 3.93 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने छतरपाल और आनंद को IPC की धारा 302 में आजीवन कारावास व 80-80 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 307 में 7-7 वर्ष कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के तहत 1 से 3 वर्ष तक की सजा सुनाई। मनीष को समान धाराओं में सजा दी गई। परिवार और पुलिस ने जताया संतोष फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया। एडीजीसी आशीष कश्यप और वादी पक्ष के अधिवक्ता विमल कुमार गुप्ता ने इसे गंभीर अपराध में महत्वपूर्ण सफलता बताया। मामले की सुनवाई और सजा ने हाफिजपुर क्षेत्र में अपराध के खिलाफ कानून की सख्ती का संदेश भी दिया।
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