रायबरेली में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों की जांच में फेल होने के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाइयां अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ कुमार की कोर्ट में दर्ज की गई हैं। इनमें बटोही रिसॉर्ट (डिडौली) पर की गई कार्रवाई प्रमुख है। 23 अप्रैल 2025 को रिसॉर्ट से लिए गए दही, बेसन, दूध और आइसक्रीम के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए। इसके बाद रिसॉर्ट के संचालक संजय गुप्ता और पुनीत गुप्ता सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अन्य कार्रवाइयों में लालगंज थाना क्षेत्र के ऐहार निवासी राजेंद्र कुमार के खिलाफ 8 मई 2025 को दूध का नमूना फेल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह, भदोखर थाना क्षेत्र के बेला टिकाई निवासी श्याम मोहन पर 3 मई 2025 को सरसों के तेल का नमूना अधोमानक पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज निवासी सज्जन लाल के खिलाफ भी 15 मई 2025 को आइसक्रीम का नमूना फेल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनता को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और मिलावट पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने सभी संबंधित मामलों में अधिकतम दंड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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