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कोर्ट ने सुनाई पति और सास को उम्रकैद की सजा:हाथरस में विवाहिता की हत्या मामले में फैसला, जुर्माना भी लगाया

हाथरस में न्यायालय ने एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए पति बौबी पुत्र ओमप्रकाश और सास सुनीता उर्फ अनसूइया पत्नी ओमप्रकाश को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र के आरवगढ़ निवासी बबलू पुत्र कालीचरण ने अपनी बेटी पूनम की शादी हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र के नगला काछी निवासी बौबी पुत्र ओमप्रकाश से की थी। शादी के बाद से ही पूनम के ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी जानकारी पूनम ने अपने माता-पिता को दी थी। 20 अक्टूबर 2023 को पूनम का पति बौबी उसे ससुराल से अपने घर ले गया। उसी शाम बबलू को सूचना मिली कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जब वह अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा, तो पूनम मृत अवस्था में मिली। बबलू ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि पूनम की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसे हत्या का मामला मानते हुए मृत विवाहिता के पति बौबी और उसकी सास सुनीता उर्फ अनसूइया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


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