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कोर्ट के आदेश पर चाचा-चाची पर FIR:फर्जी मुकदमे, उगाही और मारपीट के आरोप में कार्रवाई

सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद उसके सगे चाचा-चाची के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर फर्जी मुकदमों के जरिए उगाही, दलाली, मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप हैं। शिकायतकर्ता मुकेश चौबे का आरोप है कि उनके चाचा थाने में दलाली करते हैं। वे पुलिस से मिलीभगत कर आम लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर मोटी रकम वसूलते हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि चाचा ने अपनी बेटियों को पीड़िता दिखाकर गांव के लोगों पर पॉक्सो, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए, जिनके जरिए धमकाकर पैसे वसूले गए। मुकेश ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके भाइयों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी गईं और 50 हजार से एक लाख रुपये तक की मांग की गई। परिवार में ढाई बीघा जमीन की हिस्सेदारी को लेकर भी विवाद चल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मुकेश और उनके भाई मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पीड़ित के अनुसार, 6 अगस्त 2023 की शाम उन्हें पेट्रोल पंप के पास घेरकर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा गया था। बाद में 17 अगस्त 2025 को उनके घर में घुसकर गाली-गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और घर में मौजूद बहू के साथ मारपीट की गई, जिससे नवजात बच्चा जमीन पर गिर गया। पूरे परिवार को जान से मारने और घर पर कब्जा करने की धमकियां भी दी गईं। इन घटनाओं की लिखित शिकायत थाने, क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक की गई थी, लेकिन आरोपी के प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अब इस मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष विवेचना किसी उच्च अधिकारी से कराए जाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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