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कोयला भठ्टी जलाने पर फाइव स्टार होटल पर जुर्माना:नगर निगम ने रेडीसन होटल पर NGT नियमों के उल्लघंन पर की कार्रवाई

आगरा नगर निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पर्यावरणनीय नियमों का उल्लघंन कर कोयले की भठ्टियां जलाने पर फाइव स्टार होटल रेडीसन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। इससे होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण को देखते हुए आगरा में कोयला भठ्टी जलाने पर प्रतिबंधित है। लगातार मिल रही थीं शिकायतें
नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि फतेहाबाद रोड स्थित होटल रेडीसन में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के दौरान पर्यावरण नियमों की अनदेखी करते हुए कोयले से संचालित भट्ठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे वायु प्रदूषण फैलने के साथ-साथ एनजीटी के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अधिकारियों को तत्काल जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के क्रम में जेडएसओ ताजगंज महेंद्र सिंह और एसएफआई योगेंद्र कुशवाहा द्वारा होटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होटल परिसर में कोयले से संचालित कई भट्ठियां जलती हुई पाई गईं। होटल प्रबंधन को दी चेतावनी
मौके पर ही अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को एनजीटी के नियमों की जानकारी देते हुए कड़ी चेतावनी दी और नियमों के उल्लंघन को गंभीर अपराध मानते हुए जुर्माना वसूल किया गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही मिलने पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह आम व्यक्ति हो या कोई बड़ा होटल अथवा प्रतिष्ठान। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है-एनजीटी के नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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