इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन सिरप कांड के दो आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू व आकाश मौर्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
याचिका में दोनों आरोपियों ने जौनपुर कोतवाली में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। दोनों को कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी बनाया गया है।
दोनों के विरुद्ध जौनपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है। याचिका में एफआईआर को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।
https://ift.tt/A8KIJ3B
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply