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कोडिन कफ सिरप में लक्ष्य यादव की जमानत खारिज:यूपी सरकार ने कहा-प्रतिबंधित कफ़ सिरप की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री के साक्ष्य मिले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ़ सिरप की खरीद और बिक्री के मामले में आरोपी वाराणसी के लक्ष्य यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दिया है। याची के खिलाफ प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ़ सिरप की गैरकानूनी तरीके से खरीद और बिक्री करने का मुकदमा वाराणसी में दर्ज़ है। याची का कहना था उसे झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा याची के खिलाफ प्रतिबंधित कफ़ सिरप की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री के साक्ष्य मिले हैं। इससे पूर्व कोडीन युक्त सिरप मामले में आरोपियों की याचिकाएं खारिज़ करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। याची के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी।


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