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कॉर्बेट के झिरना जोन में वॉकी-टॉकी ले जाना पड़ा भारी:लखनऊ निवासी पर्यटक 6 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट, नहीं कर सकेगा सफारी या नाइट स्टे

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना पर्यटन जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर लखनऊ निवासी एक पर्यटक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाघ देखने के उद्देश्य से अवैध रूप से वॉकी-टॉकी ले जाने के मामले में कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटक को 6 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वह अगले छह महीनों तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के किसी भी पर्यटन जोन में सफारी या नाइट स्टे नहीं कर सकेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिसंबर को झिरना पर्यटन जोन में सफारी के दौरान एक पर्यटक समूह के पास वॉकी-टॉकी होने की सूचना मिली थी। यह समूह सफारी वाहन से जंगल भ्रमण पर गया हुआ था। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी आरो इको टूरिज्म को सौंपी गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पर्यटक ने सफारी के दौरान अवैध रूप से वॉकी-टॉकी अपने पास रखी थी। पार्क वार्डन ने बताया कि यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की निर्धारित पर्यटन गाइडलाइन और नियमावली का सीधा उल्लंघन है। पार्क प्रशासन द्वारा पहले से ही स्पष्ट किया गया है कि पर्यटकों को सफारी के दौरान किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, वॉकी-टॉकी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन उपकरणों से वन्यजीवों की सुरक्षा और जंगल की शांति प्रभावित हो सकती है। बिंदरपाल सिंह ने बताया कि नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए संबंधित पर्यटक को छह माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कॉर्बेट प्रशासन ने सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे जंगल भ्रमण के दौरान तय नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन न केवल कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करता है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए भी खतरा पैदा करता है।


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