इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आईसीपी योजना) के तहत इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक की निधि जारी कर दी है। मिशन वात्सल्य की निदेशक अर्कजा दास ने न्यायालय को यह जानकारी दी। इस जानकारी के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को बाल गृहों को जल्द से जल्द उक्त निधि में से धन आवंटित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश वर्ष 2008 में अनूप गुप्ता शीर्षक से दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह पीठ बाल गृहों के बच्चों के हित से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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