केंद्रीय बजट 2026 में घोषित नए टैक्स स्लैब और आयकर सुधारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने करदाताओं के लिए राहतभरा और दूरदर्शी कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि छोटे शहरों, उद्योग और मध्यम वर्ग को भी मजबूती प्रदान करेगा। सीए आदित्य बंका ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने आयकर कानूनों को सरल, पारदर्शी और करदाता-हितैषी बनाने की दिशा में बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर अधिनियम, सरल आईटीआर फॉर्म, एनआरआई से संपत्ति खरीद पर पैन-आधारित टीडीएस, एलआरएस और टूर पैकेज पर टीसीएस दर को 5% से घटाकर 2% करना, संशोधित आईटीआर की समय-सीमा 31 मार्च तक बढ़ाना और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज को कर-मुक्त करना करदाताओं को बड़ी राहत देगा। बंका के अनुसार, इन कदमों से अनुपालन आसान होगा और विनिर्माण तथा छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित करने से ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को मजबूती मिलेगी। सीए इशरत सिद्दीकी ने कहा कि बजट 2026 सुधारों को नई गति देगा और वित्तीय घाटा कम करने पर केंद्रित है। उन्होंने इस बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के रूप में देखा। सिद्दीकी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का रोडमैप, कृषि, डेयरी सेक्टर और किसानों पर ध्यान देने की बात भी कही। भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा सेंटर पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बजट में महिलाओं और युवाओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है। वहीं, सीए प्रतिक्षा टिबरेवाल ने बताया कि बजट 2026 करदाताओं और व्यापार जगत दोनों के लिए सकारात्मक संकेत देता है। नए टैक्स सुधारों से आम करदाताओं को राहत मिलेगी। जबकि मैनपावर सप्लाई को धारा 194C में लाना, पेनल्टी से छूट का विस्तार और सहकारी क्षेत्र को लाभांश में राहत जैसे कदम उद्योगों के लिए फायदेमंद होंगे। टिबरेवाल ने ‘कॉरपोरेट मित्र’ जैसे नए इनिशिएटिव का भी उल्लेख किया जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट संतुलित विकास के साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मजबूत और व्यावहारिक कदम है।
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