मऊ जनपद में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत किसानों को 60% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की ऑनलाइन बुकिंग 26 नवंबर से शुरू हो गई है। बुकिंग की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट https://ift.tt/W0xKc2b पर जाकर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के समय 5000 रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर चालान के माध्यम से शेष राशि का भुगतान इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन करना होगा। ऐसा न करने पर किसान का चयन स्वतः रद्द हो जाएगा और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। सोलर पंप के लिए क्रियाशील बोरिंग का होना अनिवार्य है, जिसे किसान को स्वयं कराना होगा। बोरिंग का व्यास पंप की क्षमता के अनुसार होना चाहिए: 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 एचपी और 5 एचपी के लिए 6 इंच, तथा 7.5 एचपी और 10 एचपी के लिए 8 इंच। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। विभिन्न क्षमता के पंपों के लिए उपयुक्त गहराई इस प्रकार है: 2 एचपी सर्फेस पंप 22 फीट तक, 2 एचपी सबमर्सिबल पंप 50 फीट तक, 3 एचपी पंप 150 फीट तक, 5 एचपी पंप 200 फीट तक, और 7.5 एचपी व 10 एचपी पंप 300 फीट तक की गहराई के लिए उपयुक्त होते हैं। पोर्टल पर 2 एचपी और 3 एचपी पंपों का लक्ष्य संयुक्त रूप से प्रदर्शित होगा, जिसमें किसान अपनी आवश्यकतानुसार चयन कर सकते हैं। सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई किसान स्थल परिवर्तन करता है, तो उससे संपूर्ण अनुदान राशि वसूल कर ली जाएगी।
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