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कासगंज में आगामी त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू:डीएम ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

कासगंज में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (पूर्व धारा-144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये आदेश क्रिसमस, हजरत अली का जन्मदिन, गणतंत्र दिवस और महाशिवरात्रि जैसे विशेष पर्वों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि इन संवेदनशील अवधियों में असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद और अफवाहें फैलाकर सार्वजनिक शांति भंग करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता और पिछले अनुभवों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही एक साथ चलेंगे। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी पर जाने से रोकेगा। मौखिक या लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भ्रामक प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या जाति संबंधी तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जाएगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईंट के टुकड़े, सोडावाटर की बोतलें या ऐसी कोई भी सामग्री एकत्र या प्रयोग नहीं करेगा, जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के लिए किया जा सकता है।


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