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कानपुर देहात में धारा 163 लागू:बिना अनुमति सभा, जुलूस, ड्रोन, हथियार प्रदर्शन पर प्रतिबंध

कानपुर देहात में आगामी पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 की सुबह से 16 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार ने बताया कि यह निर्णय नववर्ष, हजरत अली जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, शब-ए-बारात और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों के दौरान लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है। धारा 163 के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, ड्रोन कैमरे का प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देना भी वर्जित है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या किसी धर्म, समुदाय अथवा महापुरुष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन, हुड़दंग, शराब का सेवन, अश्लीलता, महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कुछ गतिविधियों को इस आदेश से छूट दी गई है। इनमें परंपरागत पर्व, विवाह समारोह, शव यात्राएं और शासकीय कार्यक्रम शामिल हैं। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, सिख समुदाय द्वारा धार्मिक कृपाण धारण करना तथा वृद्ध व दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक सहारे के रूप में छड़ी या लाठी रखने की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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