बागपत में एक हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला ओम कुमार हत्याकांड से संबंधित है। ओम कुमार की हत्या मामूली बात पर पीट-पीटकर की गई थी। यह घटना मार्च 2023 को हुई थी। मृतक की पत्नी शकुंतला ने इस संबंध में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के बली गांव निवासी ओम कुमार की हत्या खैराती पुत्र अतरे, ओमवीर पुत्र प्रकाश और सुखपाल पुत्र गजराज ने की थी। शकुंतला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गवाहों की गवाही पर फैसला यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रविकांत भारद्वाज ने बताया कि सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर ही अदालत ने यह निर्णय लिया है।
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