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एनडीपीएस एक्ट में 10 साल का कठोर कारावास:बलरामपुर कोर्ट ने अभियुक्त को 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ सुनाई सजा

बलरामपुर जिले में नशा तस्करी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त पेशकार मौर्या को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा एनडीपीएस एक्ट के तहत दी गई है। यह मुकदमा वर्ष 2015 का है। उस समय पुलिस ने अभियुक्त पेशकार मौर्या पुत्र राम रुचि मौर्या, निवासी नरैनापुर हंसवाडोल, थाना कोतवाली देहात के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 367/15, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक सोहन लाल राजवंशी द्वारा की गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चिन्हित गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में इस मुकदमे में भी लगातार निगरानी और मजबूत पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर सजा दिलाई जा सकी। अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह, विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र प्रताप सिंह तथा थाना कोतवाली देहात पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में नशाखोरी और तस्करी के खिलाफ अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” आगे भी और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा।


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