आगरा में 15 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामला थाना हरीपर्वत क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 1 जून 2010 को बिजेंद्र सिंह निवासी नगला धनी के पुत्र हरीश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संजू बहादुर पुत्र वीर बहादुर निवासी धनी की नगरिया, विजय नगर और उसके साथियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान एक आरोपी के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई थी। वहीं, एक आरोपी के अदालत में पेश न होने पर उसे फरार घोषित किया गया था। दो अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई थी। लंबी सुनवाई के बाद एडीजे-1 अदालत ने 7 मार्च 2025 को आरोपी संजू बहादुर को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। हाईकोर्ट ने अपील और जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत मंजूर कर रिहाई के आदेश दिए हैं।
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