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उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया आदेश:दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित अदा करने का निर्देश

प्रतापगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बाबागंज को एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में 77 हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। यह राशि परिवाद दाखिल करने की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी। आयोग ने दो माह के भीतर पीड़ित को वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपए और मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए भी देने का निर्देश दिया है। कंधई थानाक्षेत्र के शीतलागंज निवासी उमेशचंद्र उमरवैश्य ने 19 दिसंबर 2015 को आयोग के समक्ष यह परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मिनी ट्रक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बाबागंज से कराया था, जिसकी वैधता 12 नवंबर 2015 तक थी। 21 मई 2015 को यह मिनी ट्रक डामर लेकर प्रयागराज की ओर जा रहा था। नवाबगंज से कोखराज जाते समय मिनी ट्रक पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बीमा कंपनी के अधिकारियों के निर्देश पर ट्रक की मरम्मत कराई गई, जिसमें लगभग दो लाख रुपये का खर्च आया। मरम्मत के बाद, बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सहसराम पांडेय और महिला सदस्य ममता गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई की। आयोग ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर परिवादी को वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए 77 हजार रुपए, वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपए और मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए अदा करने का अंतिम आदेश दिया है।


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