उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में स्थित मेसर्स इम्पार्टियल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की गामा विकिरण प्रसंस्करण सुविधा को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (AERB) की एक निरीक्षण टीम ने बुधवार दोपहर यह कार्रवाई की। प्लांट में परमाणु ऊर्जा अधिनियम और विकिरण सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया था। निरीक्षण के दौरान, टीम ने पाया कि प्लांट परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 और धारा 17, साथ ही परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। ये धाराएं विकिरण सुरक्षा, संचालन प्रक्रियाओं, लाइसेंसिंग और रेडियोधर्मी पदार्थों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित हैं। इन उल्लंघनों को AERB ने अत्यंत गंभीर माना। निरीक्षण टीम ने प्लांट परिसर में सुरक्षा मानकों, विकिरण नियंत्रण उपायों और आवश्यक रिकॉर्डिंग व मॉनिटरिंग प्रणालियों में कई खामियां पाईं। अधिकारियों ने बताया कि गामा विकिरण जैसे उच्च क्षमता वाले रेडियोधर्मी स्रोतों के साथ काम करने वाली सुविधाओं में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य होते हैं, क्योंकि किसी भी लापरवाही से कार्यकर्ताओं, आसपास के लोगों और पर्यावरण को गंभीर जोखिम हो सकता है। इन अनियमितताओं के मद्देनजर, टीम ने तत्काल प्लांट को सील करने का आदेश दिया। परिसर को सील करते समय सभी रेडियोधर्मी इकाइयों की स्थिति, सुरक्षा लॉक सिस्टम और नियंत्रण पैनलों की तकनीकी जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्लांट को तब तक दोबारा संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक वह सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं कर लेता और AERB के निरीक्षण में खरा नहीं उतरता। निरीक्षण टीम का नेतृत्व कर रहे अधिकारी एस. के. कावरे, जो टीम लीडर और रेडिएशन कंट्रोलर प्लांट भी हैं, ने बताया कि परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद देश में सभी विकिरण उपयोग सुविधाओं पर कड़ी निगरानी रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की चूक या नियम विरुद्ध कार्यवाही पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाते हैं, और विकिरण सुरक्षा के नियम किसी भी परिस्थिति में समझौते के योग्य नहीं हैं। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया गया है। प्लांट बंद होने से इसके संचालन से जुड़े कर्मचारियों में चिंता का माहौल है।
https://ift.tt/sehSiQx
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply