गाजीपुर। सैदपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी गांव में आठ माह पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू पुत्र आफताब उर्फ गुड्डू के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले इसी हत्याकांड में शामिल एक अन्य अभियुक्त उचौरी गांव निवासी मेराज पुत्र कासिम के खिलाफ भी रासुका लगाया जा चुका है। यह सनसनीखेज वारदात 21 मार्च को हुई थी। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी गांव स्थित मलदहिया बगीचा, पुराना पोखरा के पास चिलौने कला गांव निवासी अनुराग सिंह और अमन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को हाईवे पर रखकर घंटों जाम लगाया था, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी और पुलिस को शव हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उचौरी गांव निवासी मेराज पुत्र कासिम और अंकित सोनकर पुत्र पिन्टू सोनकर को घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद उचौरी गांव निवासी आफताब उर्फ गुड्डू पुत्र मुख्तार और इकरार पुत्र मुख्तार को घटना के 15 दिन बाद 6 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुख्य अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू पुत्र गुड्डू को घटना के 20 दिन बाद 15 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों से खानपुर क्षेत्र के उचौरी गांव में आम जनता, व्यापारियों, बुजुर्गों और बच्चों के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया था। घटना के बाद लोक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गई थी। पुलिस बल द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार सुरक्षा प्रदान की गई तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर पुलिस प्रबंधन किया गया। आमजन में फैले भय को समाप्त करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत मुख्य अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है।
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