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आत्मा राम ऑटो इंटरप्राइजेज के मालिक और मैनेजर पर मुकदमा:हत्या प्रयास और दलित उत्पीड़न से जुड़ा है मामला, आगरा कोर्ट ने दिए आदेश

आगरा में आत्मा राम ऑटो इंटरप्राइजेज के मालिक और मैनेजर पर हत्या प्रयास और दलित उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अदालत के आदेश के बाद यह मामला थाना सिकंदरा में दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश एससी–एसटी एक्ट शिव कुमार के आदेश पर आत्मा राम ऑटो इंटरप्राइजेज के मालिक अंशुल अग्रवाल और मैनेजर अंकित उर्फ अंकुर वर्मा के खिलाफ थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला हत्या प्रयास, दलित उत्पीड़न और अन्य धाराओं से जुड़ा है। वादी सनी कुमार, निवासी ग्राम अरतौनी, ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आगरा–मथुरा हाईवे पर बने महिंद्रा शोरूम के मालिक ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा किया था। इस जमीन को बचाने के लिए वादी ने सिविल वाद दायर किया था। जो अदालत में लंबित है। वादी ने लोगों को जागरूक करने के लिए जमीन पर सूचना पट भी लगवाया था और बची हुई जमीन पर फेंसिंग कराई थी। वादी का आरोप है कि इसके बाद शोरूम मालिक ने कई बार मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। 15 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 3:45 बजे मैनेजर अंकित वर्मा चार अज्ञात लोगों के साथ स्कॉर्पियो में आकर वादी के घर पहुँचा और मुकदमा वापस लेने को कहा। वादी के मना करने पर गाली–गलौज, जाति सूचक शब्द और मारपीट की गई। वादी ने कहा कि मैनेजर ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, जिसे वादी के भाई ने छुड़ाया। शोर देखकर मौके पर पहुँचे ग्रामवासी आए तो आरोपी धमकी देकर भाग गए। वादी का कहना है कि थाना सिकंदरा और पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर कोई कार्रवाई न होने के बाद उसने अदालत में गुहार लगाई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने शोरूम मालिक, मैनेजर और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।


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