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आजम खान से जुड़े हेट स्पीच मामले में फैसला:रामपुर कोर्ट 18 दिसंबर को सुनाएगी आप नेता द्वारा दर्ज केस पर निर्णय

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़े भड़काऊ भाषण के एक और मामले में 18 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। यह मुकदमा आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश प्रवक्ता फैसल ख़ान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। यह मामला उस समय दर्ज हुआ था, जब आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे। आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, 29 मार्च 2019 को समाजवादी पार्टी कार्यालय में दिए गए भाषण का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आजम खान कथित तौर पर तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए नजर आए थे। आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं और जिन जिलों में ये रहे हैं, वहां कमजोरों को तेज़ाब डालकर गलाया है। इस भाषण के आधार पर उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी–एमएलए विशेष न्यायालय (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में जारी है। मुकदमे में गवाही पूरी हो चुकी है। पत्रावली को 18 दिसंबर के लिए निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया गया है। आजम खान के खिलाफ अब तक कुल 14 मामलों में फैसला आ चुका है। जिनमें से सात में उन्हें सजा और सात में उन्हें दोषमुक्त किया गया है।


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