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आजम खान फौज पर कमेंट मामले में बरी:8 साल पुराने मामले में रामपुर कोर्ट ने कहा- पर्याप्त सबूत नहीं थे

सपा नेता आजम खान को सेना के जवानों पर टिप्पणी मामले में रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। MP/MLA कोर्ट ने कहा- मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। मामला साल 2017 के चुनाव के दौरान का है। आजम खान पर आरोप था कि 27 जून 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली में सेना के जवानों को लेकर विवादित बयान दिया था। कहा- हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा। जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? रामपुर के भाजपा नेता और अब BJP विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस थाने में आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में 8 साल तक सुनवाई हुई। शनिवार को आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। 17 नवंबर को रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। दोनों अभी रामपुर जेल में बंद है। इससे पहले, 23 सितंबर को जमानत मिलने के बाद आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए थे। आजम खान पर करीब 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। आजम के वकील ने मोहम्मद अरफीन ने कहा- 2017 में आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आजम खान ने सेना को लेकर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे जवानों का अपमान हुआ। कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। आजम खान से जुड़े दो ग्राफिक्स पढ़िए… ———————————————————– ये खबर भी पढ़ेंः- राजभर बोले- राजनीति में जो डरा वो मर गया:बाहुबली धनंजय सिंह-ब्रजेश सिंह को टिकट देंगे, मैं डरता नहीं ‘विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह ने अगर मेरी पार्टी से टिकट मांगा, तो वह दोनों को टिकट जरूर देंगे।’ यह बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में कही। पढ़ें पूरी खबर…


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