रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ाने की अपील दायर की गई है। अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए कोर्ट में यह अपील दायर की है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों इसी मामले में 7 साल की सजा के चलते जेल में बंद हैं। यह अपील संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहिताश कुमार पांडे ने कोर्ट में दायर की है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड से जुड़े इस मामले में 17 नवंबर को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते वे रामपुर जेल में बंद हैं। वहीं, इस मामले में आजम खान की ओर से भी सजा को खारिज करने की अपील दायर की गई है। आजम खान का कहना है कि इस सजा को रद्द किया जाना चाहिए। इन दोनों अपीलों पर सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की गई है।
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