आजमगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य 26 दिसंबर को पूरा हो गया। जिले में विभिन्न श्रेणी के 5 लाख, 66 हजार, 606 ऐसे वोटर मिले। जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जिसमें 1 लाख, 2 हजार, 383 मतदाता मृतक, 1 लाख, 23 हजार, 984 शिफ्टेड, 2 लाख, 63 हजार, 695 अनुपस्थित, 47 हजार 894 डबल और 28 हजार 650 अन्य मतदाता शामिल हैं। 37 लाख से अधिक मतदाता कुल 37 लाख, 14 हजार, 258 मतदाता हैं। जिसमें एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम दिन जनपद में करीब 96% लोगों की जिसमें 31 लाख 47 हजार 650 वोटरों की मैपिंग हो चुकी है। जबकि 4% जिसमें 1 लाख, 57 हजार, 756 मतदाता ऐसे मिले। जिनका 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है। इसलिए इनकी मैपिंग नहीं हो सकी। जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में इन मतदाताओं को जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से 31 दिसंबर 2025 के बाद नोटिस भेजी जायेगी। जिन्हें अपना मताधिकार साबित करने के लिए दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से 13 विकल्पों में से कोई एक विकल्प मतदाताओं को जमा करना होगा। गणना प्रपत्र भरने वाले वोटरों का रिकार्ड मतदाता सूची से मेल नहीं हो पा रहे हैं। जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। ये डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे उन मतदाताओं को आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र, शिक्षण संस्थानाें का पहचान पत्र, बिजली, पानी या टेलीफोन (लैंडलाइन-मोबाइल) का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें पता अंकित हो, राशनकार्ड, किरायेदारी का अनुबंध पत्र, सरकारी विभाग की ओर से जारी आवास आवंटन पत्र या आवास प्रमाण पत्र या गैस कनेक्शन की रसीद या पासबुक में से कोई एक जमा करना होगा। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है। ऐसे लोगों को तहसीलवार नोटिस जारी किया जाएगा। इन्हें आयोग की तरफ से सुझाए गए 13 विकल्पों में से जो उपलब्ध होगा, उसे जमा करना होगा।
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