आजमगढ़ में 2017 के चर्चित अभिषेक हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने चार आरोपियों केदार यादव, रघु, घनश्याम और राधेश्याम को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 25,500 रुपए अर्थदंड लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 जैनुद्दीन अंसारी ने सुनाया। शादी के कार्यक्रम के विवाद से शुरू हुई रंजिश
अभियोजन के अनुसार, वादी सूर्यभान की बेटी की शादी 21 मई 2017 को थी। समारोह में नाच-गाने के कार्यक्रम को लेकर केदार यादव के बेटे और सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में 15 जून 2017 की सुबह 7 बजे ओमप्रकाश अपनी पत्नी निर्मला और बेटे अभिषेक के साथ खेत में खाद डाल रहे थे, तभी आरोपी लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए। हमले में अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई और निर्मला गंभीर रूप से घायल होकर मरणासन्न हो गईं। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 10 गवाहों ने दी गवाही
अभियोजन की ओर से एडीजीसी अश्विनी कुमार राय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध पाते हुए सभी चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी।
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