आजमगढ़ में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 अप्रैल 2021 को आरोपी अजय पाल गांव की ही एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। आरोप है कि आरोपी ने करीब डेढ़ महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी अजय पाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सात गवाहों ने दी गवाही मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनके बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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