आगरा नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था में लापरवाही बरतना ठेकेदार को भारी पड़ गया। अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर नगर निगम प्रशासन ने पार्किंग ठेकेदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही नियमों के अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का 2 दिन में देना होगा जवाब
नोटिस में फर्म को स्पष्टीकरण देने के साथ ही चेतावनी दी गई है कि 2 दिन में जवाब न देने पर अनुबंध समाप्त कर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने सोमवार को पार्किंग व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पार्किंग में कार्यरत कोई भी कर्मचारी ड्रेस में मौजूद नहीं मिला। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के पास पहचान पत्र (आई कार्ड) भी उपलब्ध नहीं पाए गए, जो कि अनुबंध की अनिवार्य शर्तों में शामिल हैं। पहले भी मिली शिकायतें
सहायक नगर आयुक्त ने बताया-यह स्पष्ट रूप से सेवा शर्तों का उल्लंघन है। सेवा शर्तों के उल्लंघन की पहले भी कई शिकायत फर्म के खिलाफ मिलती रही हैं। नियमों को न मानने पर पार्किंग ठेकेदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नोटिस जारी करते हुए निर्धारित अवधि में स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में सुधार न होने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
उन्होंने कहा है-पार्किंग कर्मचारियों को ड्रेस में रहना होगा। इसके साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि पार्किंग संचालन में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के विपरीत कार्य करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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