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आगरा में कूड़ा जलाने पर मैरिज होम पर FIR:वायु प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने द पाल्म कोर्ट पर की कार्रवाई

आगरा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू होने के बावजूद लोग खुले में कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक गंभीर मामले में नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित एक मैरिज होम के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खाली प्लॉट में जलाया कूड़ा
ताजगंज क्षेत्र में ताजनगरी फेस 2 स्थित ‘द पाल्म कोर्ट’ मैरिज होम के संचालक द्वारा अतिरिक्त कूड़ा चार्ज से बचने के उद्देश्य से मैरिज होम के बगल में स्थित अपने खाली पड़े प्लाट में कूड़ा डालकर उसे आग के हवाले किया जा रहा था। कूड़ा जलने से उठे घने धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धुएं से वातावरण दूषित होने पर स्थानीय नागरिकों ने इसकी शिकायत नगर निगम से की। शिकायत के बाद पहुंची टीम
शिकायत मिलते ही नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के आदेश पर नगर निगम की टीम सक्रिय हुई। एसएफआई योगेंद्र कुशवाह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पर्यटन थाने के पास स्थित प्लॉट पर पहुंचकर जब जांच की गई तो सफाई मित्रों से पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि कूड़ा मैरिज होम संचालक द्वारा ही जलाया जा रहा था। जांच में सही मिली शिकायत
जांच में आरोप सही पाए जाने पर नगर निगम की ओर से मैरिज होम प्रबंधक राजकुमार चौधरी के खिलाफ ताजगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टास्क फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रेप के तहत खुले में कूड़ा, पत्ते या अन्य अपशिष्ट जलाने पर सख्त प्रतिबंध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने दी चेतावनी नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है-शहर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेप के नियम सख्ती से लागू हैं। खुले में कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चाहे व्यक्ति हों या संस्थान, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम किसी भी कीमत पर शहर के पर्यावरण से समझौता नहीं करेगा।


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