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अवैध टैक्सी स्टैंड संचालक काजिम हुसैन की जमानत खारिज:कुछ महीनों में तीन मुकदमे दर्ज, अधिवक्ता से बदसलूकी और लूट का आरोप

सुलतानपुर में अधिवक्ता से बदसलूकी और लूट के आरोपी टैक्सी स्टैंड संचालक काजिम हुसैन की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। जिला न्यायालय के अधिवक्ता समर बहादुर सिंह ने 25 नवंबर की घटना बताते हुए 1 दिसंबर को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक, 25 नवंबर को वे लखनऊ में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। अमहट चौराहे के पास आरोपी काजिम हुसैन ने खुद को टैक्सी स्टैंड का ठेकेदार बताते हुए उनसे 200 रुपये की मांग की। जब अधिवक्ता ने अपना परिचय दिया, तो काजिम विवाद पर उतर आया और अभद्रता करने लगा। किसी तरह अधिवक्ता अपनी गाड़ी लेकर लखनऊ की ओर जाने लगे। तभी ठेकेदार काजिम हुसैन अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ एक काले रंग की कार से आया और सहाबागंज के पास उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। अधिवक्ता के अनुसार, आरोपियों ने उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इसी दौरान काजिम और उसके साथियों पर अधिवक्ता की जेब से 10 हजार रुपये छीनने का आरोप है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने कोई कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 30 नवंबर को वैवाहिक कार्यक्रम से लौटने के बाद अधिवक्ता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 2 दिसंबर को आरोपी काजिम हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि, पुलिस अभी तक उसके अज्ञात साथियों का पता लगाने में नाकाम रही है। काजिम के खिलाफ अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।


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