अयोध्या में 13 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में छह दोषियों को साढ़े छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम प्रेम प्रकाश ने यह फैसला सुनाया। दोषियों पर कुल 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन छह अभियुक्तों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यायाधीश ने जानलेवा हमला करने के अपराध में पांच साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, एक राय होकर अपराध करने के मामले में एक साल का कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना, तथा मारपीट के लिए छह माह का कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, एक सह-अभियुक्त सुनील यादव को लीगल प्रोफेशन से जुड़े होने और घटना में कम दोष पाए जाने के आधार पर एक साल की परिवीक्षा अवधि से दंडित किया गया है। यह घटना वर्ष 2012 में थाना पुराकलंदर क्षेत्र में हुई थी। 28 फरवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे पूरे कोटवा गांव निवासी रंजीत यादव अपने भाई राजमणि के साथ खेती के काम से जा रहे थे। तभी गांव के बलबीर यादव उर्फ सत्य प्रकाश, अमरनाथ, सुनील कुमार यादव, पगला भारी गांव निवासी प्रदीप यादव, मधुपुर निवासी उदय भान वर्मा, कल्याण भदरसा निवासी राम कुमार, बैजनाथ और उमेश यादव ने लाठी-डंडों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी के प्रहार से रंजीत यादव का सिर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए। बीच-बचाव करने आए राजमणि, कर्मवीर, आलोक, विजय और शिवकुमार को भी पीटा गया। न्यायाधीश ने पत्रावली में मौजूद सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दो सगे भाइयों राम कुमार व बैजनाथ, बलवीर यादव, अमरनाथ, प्रदीप और उदयभान को दोषी ठहराया।
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