अयोध्या में यूरिया खाद के साथ जबरन जिंक बेचने के मामले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्र ने एक खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई किसानों की शिकायत के बाद की गई है। दुकान पर किसानों को यूरिया खाद खरीदने के लिए 150 रुपये का जिंक भी अनिवार्य रूप से खरीदने को कहा जा रहा था। जिंक खरीदने से इनकार करने वाले किसानों को दुकानदार यूरिया खाद देने से मना कर देता था। यह मामला तब प्रकाश में आया जब तहसील क्षेत्र के अरथर गांव निवासी किसान राम सुरेश सिंह ने जिला कृषि अधिकारी अयोध्या से शिकायत की। उन्होंने बताया कि जयसवाल खाद भंडार पर यूरिया खाद लेने के दौरान उन्हें 150 रुपये का जिंक भी खरीदने के लिए मजबूर किया गया। मना करने पर दुकानदार ने उन्हें यूरिया खाद नहीं दी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने संबंधित दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में दुकानदार को साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में दुकानदार को दोषी मानते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी। एसएससी पूर्व में भी जिला कृषि अधिकारी ने एक्सपायरी कीटनाशक दवा बेचने के आरोप में एक दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है, एक्सपायरी दवा के छिड़काव से किस की कई बजे आलू की फसल खराब हो गई थी उसकी शिकायत पर भी कृषि विभाग ने जांच के बाद कार्यवाही की थी ।
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