अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नवंबर माह में 22 व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट और मानक विहीन उत्पाद मिलने पर विभाग ने इन व्यापारियों पर कुल 6 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह अर्थदंड न्याय निर्णायक/अपर जिला अधिकारी नगर अयोध्या द्वारा विभिन्न मामलों में अधिरोपित किया गया। विभाग की टीम ने खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई स्थानों पर गुणवत्ताहीन और मानक के अनुरूप न पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ मिले, जिसके बाद संबंधित व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। जिन मामलों में जुर्माना लगाया गया, उनमें श्री बेकरी, गद्दोपुर कैंट पर पैकेट पैन केक्स पर गलत छाप मिलने पर 45,000 रुपए का जुर्माना शामिल है। अराफात डेयरी, कोतवाली नगर पर पनीर में मिलावट पाए जाने पर 24,000 रुपये और मकबूल अहमद, सेखाना रुदौली पर अवमानक पनीर मिलने पर 24,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसी क्रम में धीमू, जहांपुर, बेलसर को मानक विहीन बूंदी के लड्डू बेचने पर 30,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। किशोर गुप्ता, बेनीगंज चौराहा पर मानक विहीन किशमिश मिलने पर 60,000 रुपए और राम बहादुर यादव, हाजीपुर, बरसंडी पर अवमानक पनीर बेचने पर 24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सर्वेश कुमार, भिटौरा, बेलसर पर बाहरी पदार्थ युक्त उत्पाद मिलने पर 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रंजीत यादव, भीखपुर, जौरा पर मानकविहीन पनीर के लिए 22,000 रुपए तथा अमित कुमार गुप्ता, हनुमानगढ़ी, अयोध्या पर मानकविहीन बेसन के लड्डू बेचने पर 20,000 रुपए का दंड लगाया गया। इसके अलावा संजय गुप्ता, मजिनावां, थाना रोनाही पर मानकविहीन किशमिश के लिए 20,000 रुपए, सुनील कुमार सिंह, पिंडारी कला, जमुहारा पर मानकविहीन मैदा के लिए 60,000 रुपए और संदीप गुप्ता, सुचितागंज बाजार, थाना रौनाही पर ‘राजू गोल्ड मुन्नी का दिल’ उत्पाद मानकविहीन मिलने पर 43,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अन्य मामलों में कालीचरण स्वीट हाउस पर मानकविहीन खोवा मिलने पर 20,000 रुपए, शत्रुघन यादव, स्वीट फास्ट-फूड पर अवमानक पनीर के लिए 30,000 रुपए, पवन वर्मा पर मानकविहीन नारियल चटनी के लिए 25,000 रुपए, दिनेश कुमार, सोहावल पर मिश्री दूध मानकविहीन मिलने पर 18,000 रुपए, अमित यादव, नासिपुर मूसी पर अवमानक पनीर के लिए 25,000 रुपए, सत्यम ट्रेडर्स, पटरंगा मंडी पर मानकविहीन मूंगफली दाना मिलने पर 22,000 रुपए, ओमप्रकाश वर्मा पर मानकविहीन मिश्री दूध के लिए 20,000 रुपए, मोहसिन, बेगमगंज मकबरा पर 20,000 रुपए, मोहम्मद इकराम, नियावां हसनू कटरा पर 20,000 रुपए, शाह आलम, बाबा बाजार पर मानकविहीन मिश्री दूध मिलने पर जुर्माना लगाया गया। यह जानकारी सहायक आयुक्त, खाद्य एवं औषधि विभाग अयोध्या, मानिक चंद्र सिंह ने दी।
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