अयोध्या पुलिस ने यातायात एडवाइजरी की है। इसके अनुसार आज 5 फरवरी से अयोध्या धाम में रामपथ मार्ग पर ई-रिक्शा संचालन एवं पार्किंग पर प्रतिबन्ध रहेगा। एसएसपी डॉ० गौरव ग्रोवर महोदय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे जारी किया है। इसके अनुसारअयोध्या धाम क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया है कि रामपथ मार्ग पर ई-रिक्शा के आवागमन को विनियमित किया जाना आवश्यक है। ई-रिक्शा का संचालन एवं पार्किंग पूर्णतया प्रतिबन्धित अतः 5 फरवरी से अयोध्या धाम में रामपथ मार्ग पर टेढ़ी बाजार चौराहा से लता मंगेशकर चौक तक ई-रिक्शा का संचालन एवं पार्किंग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। एसएसपी ने सभी संबंधित विभागों, वाहन संचालकों एवं नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और जनसुविधा व सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सके।
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