अम्बेडकरनगर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश चंदोदय कुमार ने आज एक प्रचार रैली वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन विभिन्न स्थानों पर जाकर लोक अदालत के बारे में जानकारी देगा। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश चंदोदय कुमार ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित विवाद, भरण-पोषण के मामले, एनआईए एक्ट, बैंकिंग और सिविल वाद सहित अन्य छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत से संबंधित जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय परिसर में स्थित सूचना केंद्र से भी विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। न्यायाधीश कुमार ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाता है। लोक अदालत में हुआ समझौता अंतिम होता है और इसके विरुद्ध आगे कोई अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को आसानी से और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
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