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अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की:देवरिया कोर्ट में 23 दिसंबर को होगी सुनवाई, धोखाधड़ी का आरोप

देवरिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट आवंटन से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। यह याचिका शनिवार को देवरिया जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिला जज की अदालत में इस पर 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर फिलहाल देवरिया जिला कारागार में बंद हैं। मामला लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर से संबंधित है। आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1999 में देवरिया में पुलिस अधीक्षक रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा था। प्लाट आवंटन के दौरान पत्नी नूतन ठाकुर का नाम ‘नूतन देवी’ और पति का नाम ‘अभिजात’ अंकित कराया गया था, जबकि उनका वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इसी को लेकर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का आरोप सामने आया है। इस संबंध में सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। जांच के दौरान देवरिया सदर कोतवाली में भी इस मामले में एक और केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 10 दिसंबर को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी नूतन ठाकुर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसी बीच, गिरफ्तारी से राहत पाने के उद्देश्य से अधिवक्ता प्रवीण दुबे और अभिषेक शर्मा की ओर से नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज के समक्ष दाखिल की गई है। उधर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से भी जमानत के लिए सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई निर्धारित की गई है। इस मामले को लेकर जिले में चर्चाएं जारी हैं और सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं।


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