देवरिया में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। एसीजेएम एवं प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की है। बुधवार को अमिताभ ठाकुर को कड़ी सुरक्षा के बीच देवरिया न्यायालय लाया गया। उनकी जमानत याचिका पर अदालत में विस्तृत बहस हुई। आरोपी के अधिवक्ताओं ने जमानत का लाभ दिए जाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उन पर लगे आरोपों के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की। सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर ने भी अपनी जमानत याचिका के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए। इस दौरान अदालत में विवेचक भी मौजूद रहे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख निर्धारित की। सुनवाई समाप्त होने के बाद शाम को अमिताभ ठाकुर को वापस देवरिया जिला कारागार भेज दिया गया। इस मामले को लेकर न्यायालय परिसर में दिनभर गहमा-गहमी का माहौल रहा। अब सभी की निगाहें 2 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।
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