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अमरोहा में रेप के दोषी को 7 साल की कैद:अपहरण मामले में पिता-दो दोस्त बरी, पीड़िता बयानों से मुकरी थी

अमरोहा न्यायालय ने अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिवम को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला शनिवार को सुनाया गया। मामले में अभियुक्त बनाए गए शिवम के पिता मनोज और उसके दो दोस्तों सलीम व विपिन को साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया है। घटना के समय दोषी शिवम जमानत पर बाहर था। यह घटना अमरोहा नगर के एक मोहल्ले में हुई थी, जहां एक कारोबारी का परिवार रहता है। मोहल्ले का ही रहने वाला शिवम उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया था। कारोबारी ने शिवम, उसके पिता मनोज और दोस्तों सलीम व विपिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर शिवम समेत चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। पीड़िता के बयानों के आधार पर शिवम के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं। बाद में पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान दुष्कर्म पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई थी। शनिवार को मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिवम को उपलब्ध साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया और उसे सात साल की सजा सुनाई।


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