अमरोहा के गजरौला में प्रधानाध्यापक संजीव कुमार की आत्महत्या के मामले में आरोपित शिक्षक दंपती पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपित शिक्षक राघवेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले, उनकी पत्नी सरिता की जमानत याचिका भी 27 नवंबर को अस्वीकृत हो चुकी है। यह घटना 1 अक्टूबर 2024 को गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। बछरायूं निवासी संजीव कुमार 2011 से इस स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। 2019 में स्कूल के कंपोजिट विद्यालय बनने के बाद उन्हें प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था। 1 अक्टूबर को संजीव कुमार ने स्कूल जाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने शिक्षक राघवेंद्र, सरिता और बीएसए पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। संजीव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की थी। पुलिस ने इस मामले में बीएसए, राघवेंद्र, सरिता और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। हालांकि, विवेचना के दौरान बीएसए को क्लीन चिट मिल गई। राघवेंद्र की जमानत याचिका खारिज होने के बाद, आरोपितों ने हाईकोर्ट में मुकदमा खत्म कराने की कोशिश की थी। लेकिन, उनकी यह याचिका भी 11 नवंबर को खारिज कर दी गई।
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