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अब अंडे भी बिकेंगे पैक्ड फूड की तरह:एफएसएसएआई के नए नियम लागू, पैकिंग पर पता, लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी जरूरी

अब बाजार में खुले में बिकने वाले अंडों की तस्वीर बदलने वाली है। अंडे भी अब बिस्किट, दूध और नमकीन की तरह पैक्ड फूड आइटम माने जाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और पैकिंग विनियम 2011 के तहत अंडों की पैकिंग, लेबलिंग और बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों की जानकारी देने के लिए बरेली में अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के साथ विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। सिटी प्वाइंट में हुई अहम कार्यशाला
बरेली के सिटी प्वाइंट कॉन्फ्रेंस हॉल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में अंडा कारोबारी शामिल हुए। उद्देश्य साफ था, कारोबारियों को नए नियमों के लिए तैयार करना ताकि आगे किसी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके। पैक्ड फूड की तरह होगी अंडों की बिक्री
कार्यशाला में सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय अपूर्व श्रीवास्तव ने विस्तार से बताया कि अब अंडों का विक्रय पैक्ड फूड आइटम की तरह किया जाएगा। निर्माता, उत्पादक या वितरक को बाजार में भेजे जाने वाले अंडों को तय मानकों के अनुसार पैक करना होगा। बिना पैकिंग और जरूरी जानकारी के अंडों की बिक्री नियमों के खिलाफ मानी जाएगी। पैक पर ये जानकारी लिखना होगा अनिवार्य
अंडों की पैकिंग पर कई जानकारियां देना जरूरी होगा। इसमें इन सभी जानकारियों के बिना अंडों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। छह महीने की मोहलत, फिर होगी कार्रवाई
एफएसएसएआई की ओर से इस नियम के पालन के लिए छह महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में कारोबारी अपनी पैकिंग व्यवस्था को नए नियमों के अनुसार सुधार सकते हैं। तय समय के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पैकिंग को लेकर दी गई तकनीकी जानकारी
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने अंडों की सही पैकिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध अंडों की पैकिंग का नमूना दिखाकर उसके डिस्प्ले पैनल पर लिखी जाने वाली जानकारी को समझाया, ताकि कारोबारियों को किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे। अधिकारियों ने दूर की कारोबारियों की शंकाएं
कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय, सुशील सचान, अनिल प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ला, आरपी वर्मा और हिमांशु सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने कारोबारियों की शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया और नियमों के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की। कारोबारियों के लिए बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप
कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। इस ग्रुप के जरिए अंडा कारोबार से जुड़े लोगों को समय-समय पर नए नियमों, अपडेट और जरूरी सूचनाएं दी जाएंगी। बरेली में बदलेगी अंडा कारोबार की तस्वीर
इन नए नियमों के लागू होने से बरेली में अंडा कारोबार पूरी तरह संगठित और पारदर्शी होने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को भी साफ-सुथरी पैकिंग, एक्सपायरी डेट और उत्पाद से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सकेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा का स्तर और मजबूत होगा।


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