विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को सुनवाई टल गई। मुख्य गवाह और तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज सिंह के अदालत में उपस्थित न होने के कारण अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। पंकज सिंह इस मामले के प्रमुख गवाह हैं। उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। वर्तमान में पंकज सिंह गोरखपुर जनपद के थाना तिवारीपुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। यह पूरा मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी तय सीमा से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार करने निकले थे। यह घटना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र की है। चुनाव आयोग की शिकायत पर तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने 12 फरवरी 2022 को अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133, 177 और 188 के तहत केस दर्ज किया था। बीते 21 जनवरी 2022 को मऊ कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत आरोप तय किए थे। हाल ही में मऊ कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा अब केवल धारा 133 के अंतर्गत ही चलेगा।
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