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अब्दुल्ला आज़म के दो पैनकार्ड केस की अपील:रामपुर के सेशन कोर्ट में 9 फरवरी को होगी सुनवाई

रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म से जुड़े दो पैनकार्ड मामले की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से बहस का पहला दिन रहा। सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। इस दौरान इलाहाबाद से आए अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे। अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखने की मांग की। कोर्ट में बताया गया कि अभी बहस जारी रहेगी। सेशन कोर्ट ने अगली सुनवाई और शेष बहस के लिए 9 फरवरी 2026 की तारीख तय की है। इससे पहले बचाव पक्ष की ओर से आज़म खान के वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने अब्दुल्ला आज़म को राहत दिए जाने की मांग करते हुए अपनी बहस पूरी कर ली थी। अब कोर्ट अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर यह तय करेगा कि अब्दुल्ला आज़म को सजा में राहत मिलेगी या निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी 2026 को शुरू हुई थी। उस दिन एडीजीसी सीमा राणा ने अब्दुल्ला आज़म की अपील पर आपत्ति दर्ज कराई थी और आंशिक बहस हुई थी। इसके बाद लगातार सुनवाई के दौरान 2 फरवरी 2026 को बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी की। उल्लेखनीय है कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को अब्दुल्ला आज़म को दो पैनकार्ड रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। यह मुकदमा वर्ष 2019 में भाजपा के नगर विधायक आकाश सक्सेना की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली, रामपुर में दर्ज किया गया था। इस केस को लेकर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में काफी चर्चा बनी हुई है।


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