रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के फर्जी पासपोर्ट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। फर्जी पासपोर्ट मामले में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। यह मामला जुलाई 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला आजम ने धोखे से और जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है। दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आरोप है कि दूसरी जन्मतिथि वाले पासपोर्ट को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाया गया था। जो 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ था, जिसे गलत जानकारी पाए जाने पर बाद में जब्त कर लिया गया था। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 9 सितंबर 2021 को अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसमें अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज अब्दुल्ला ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की कार्रवाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। जिन्हें जुलाई 2025 में अदालत ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दी। जिसमें उन्होंने प्राथमिकी (FIR) रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत सबूतों के आधार पर बिना किसी प्रभाव के निर्णय लेगी। धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप अब इस मामले में आज दोपहर करीब 2 बजे एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अब्दुल्ला आजम पर IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 471 (जाली दस्तावेजों का वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1A) के तहत आरोप लगाए गए हैं। वकील बोले- कोर्ट जो भी निर्णय देगा, सम्मान किया जाएगा आजम खान से मुलाकात के लिए रामपुर जेल पहुंचे उनके वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि वे पासपोर्ट केस समेत अन्य लंबित मामलों पर चर्चा करने पहुंचे थे। आजम खान तबीयत खराब होने के कारण मुलाकात के लिए बाहर नहीं आ सके। नासिर ने बताया कि सिर्फ अब्दुल्ला आजम से 20-25 मिनट की मुलाकात संभव हो सकी। नासिर ने बताया कि कोर्ट जो भी निर्णय देगा, उसका सम्मान किया जाएगा। आजम खान और अब्दुल्ला दोनों दो पैन कार्ड मामले में जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान वर्तमान में दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में रामपुर जिला जेल में बंद हैं। बता दें कि बुधवार को आजम खान और अब्दुल्ला ने परिवार से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। आजम की पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निखहत अखलाक बुधवार को आजम और अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे थे। लेकिन, उन्हें बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। तीनों करीब एक घंटे तक मुलाकात वाली पर्ची लेकर बैठे रहे। पता चला कि बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। —————————————————– ये खबर भी पढ़ेंः- आजम ने जेल में पत्नी से मुलाकात नहीं की:जेल में एक घंटे तक पर्ची लेकर बैठी रहीं; बेटे ने भी मिलने से मना किया यूपी की रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और बेटा अब्दुल्ला ने परिवार से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। पत्नी तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निखहत अखलाक बुधवार को आजम और अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे थे। लेकिन, उन्हें बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। तीनों करीब एक घंटे तक मुलाकात वाली पर्ची लेकर बैठे रहे। पता चला कि बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
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