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अपहरण के छह दोषियों को आजीवन कारावास:कोर्ट ने प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

बुलंदशहर: एक चर्चित अपहरण कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2015 के इस मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एफटीसी-02 मनोज कुमार शशि की अदालत ने शुक्रवार को यह निर्णय सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला खुर्जा नगर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2015 में वादी के पुत्र का छह आरोपियों ने अपहरण कर लिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। परिजनों की तहरीर पर 12 जून 2015 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच पूरी कर 30 अगस्त 2015 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।दोषी करार दिए गए आरोपियों में सुधीर पुत्र मुन्नु सिंह और राजवीर सिंह पुत्र मुन्नु सिंह (दोनों निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना राजेपुर, फर्रुखाबाद) शामिल हैं। इनके अलावा राजीव उर्फ बब्लू पुत्र सुरेंद्र सिंह (निवासी ग्राम हरिहरपुर, फर्रुखाबाद), बब्लू पुत्र रामौतार सिंह और प्रदीप पुत्र रामौतार सिंह (दोनों निवासी लालपुर सिकंदरपुर वैश्य, कासगंज) तथा सुमित पुत्र विजयपाल सिंह (निवासी टैना गोशपुर, थाना खुर्जा नगर, बुलंदशहर) को भी दोषी ठहराया गया है। इन सभी पर वादी के पुत्र के अपहरण की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने के आरोप सिद्ध हुए।मामले की सुनवाई के दौरान कुल चार गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज की गई। इन गवाहियों, पुलिस जांच और प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने पैरवी की। उनकी प्रभावी दलीलों और साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।


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