केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.पी. सिंह ने बताया कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत,अनुसूचित जाति के इच्छुक व्यक्ति कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। लाभार्थियों को उनके चुने हुए व्यवसाय के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वित्तीय सहायता के रूप में, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) सरकारी अनुदान के तौर पर मिलेगा। परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास लिमिटेड (अनुगम) को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिला स्तर पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला दोनों पात्र होंगे।आवेदक का साक्षर होना अनिवार्य है। यह भी आवश्यक है कि आवेदक पूर्व में अनुगम की किसी योजना में बकायेदार या दिवालिया घोषित न हुए हों। योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को संबंधित जनपद का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है। इच्छुक लाभार्थी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें बुटीक, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, जनरल स्टोर,ऑटो रिक्शा,ई-रिक्शा, मुर्गी पालन,डेयरी,वर्मी कंपोस्टिंग,बकरी पालन, महिला गृह उद्योग/स्वतःरोजगार,हार्डवेयर,मॉड्यूलर फर्नीचर/बढ़ई, जनसुविधा केंद्र और सहकारी क्षेत्र शामिल हैं।आवेदन अनुगम की वेबसाइट http://upscfdc.in औरhttp://grant-in-aid-upsfdc-in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।इच्छुक लाभार्थी 10 अगस्त 2026 तक जिला प्रबंधक/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय, विकास भवन भूतल हॉल में संपर्क कर आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ विस्तृत कार्ययोजना और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
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