प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी कुर्क संपत्ति के अवैध सौदे और अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि मुकदमे के वादी थाना धूमनगंज के प्रभारी निरीक्षक राजेश उपाध्याय हैं, जिन्होंने जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आने पर तहरीर दी। कुर्क संपत्ति से छेड़छाड़ का मामला उजागर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज पुराने मुकदमे में अतीक अहमद द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वर्ष 2020 में राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया था। यह जमीन मौजा नसीरपुर सिलना, तहसील सदर प्रयागराज में स्थित है, जहां न्यायालय के आदेश के अनुसार कुर्की बोर्ड भी लगाया गया था। भौतिक सत्यापन में गायब मिला कुर्की आदेश बोर्ड धूमनगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश उपाध्याय द्वारा कराए गए स्थलीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान कुर्क भूमि पर न्यायालय का आदेश बोर्ड नहीं मिला। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी सामने आई कि अवैध प्लाटरों द्वारा कुर्की आदेश का बोर्ड तोड़कर हटा दिया गया है। तथ्य छिपाकर कराई गई रजिस्ट्री राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट में सामने आया कि केशव सिंह, अचला इन्फ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, और खुशनुमा द्वारा कुर्क आराजियों के आधे हिस्से की वर्ष 2021 में रजिस्ट्री कराई गई। आरोप है कि यह रजिस्ट्री वास्तविक तथ्यों को छिपाकर, बिना विधिक बंटवारे और नामांतरण संशोधन कराए कराई गई। बिना नक्शा पास कराए की गई प्लाटिंग जांच में यह भी सामने आया कि अचला इन्फ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुर्क भूमि के हिस्से को आगे बेच दिया गया और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही प्लाटिंग कर दी गई। इन आरोपों में दर्ज हुआ मुकदमा थाना एयरपोर्ट में दर्ज एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अलावा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में जुटी पुलिस पुलिस का कहना है कि कुर्क संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों, रजिस्ट्री, नामांतरण और अवैध प्लाटिंग से जुड़े तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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